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सुप्रीम कोर्ट का फैसला…नीट काउंसलिंग पर रोक नहीं लगायेगी अदालत

by Rakesh Pandey
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सेंट्रल डेस्क: NEET Counselling: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जारी नीट परिणाम को लेकर चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह नीट काउंसलिंग पर रोक नहीं लगायेगी। नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मना कर दिया। नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने की याचिका शिवांगी मिश्रा समेत नौ विद्यार्थियों ने डाली थी। सुप्रीम कोर्ट में की गयी शिकायत में बिहार और राजस्‍थान के सेंटर में गलत प्रश्न पत्र बांटने की शिकायत की गयी थी। विद्यार्थियों ने नीट को रद्द करने व एसआइटी जांच की मांग की थी।

NEET Counselling: कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को जारी किया नोटिस

हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नीट करवाने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया है कि इससे नीट यूजी की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है। इसका कारण और जवाब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दें। सुप्रीम कोर्ट में जज विक्रम नाथ व अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने इस मामले में सुनवाई की। अब इस मामले आठ जुलाई को सुनवाई होगी।

NEET Counselling:एक परीक्षा केंद्र के 67 उम्मीदवार 720 अंक मिले

10 जून को नीट के रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग की गयी थी। ग्रेस मार्क्स देने में याचिकाकर्ताओं ने मनमानी का आरोप लगाया था। एक परीक्षा केंद्र के 67 उम्मीदवार 720 अंक मिले थे। इसपर भी याचिकाकर्ता विद्यार्थियों ने मनमानी का आरोप लगाया था। पांच मई को आयोजित हुई, इस परीक्षा में पेपर लीक होने की भी शिकायत की गयी थी।

NEET Counselling:20 हजार विद्यार्थियों ने की है शिकायत

देशभर के 20 हजार विद्यार्थियों ने नीट यूजी 2024 की परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत की। अलग-अलग राज्यों के विद्यार्थियों ने कोर्ट में जांच के लिए याचिका डाली थी। जिसमें परीक्षा में भारी अनियमितता की शिकायत की गयी थी। ग्रेस मार्क्स में एनटीए ने नहीं बताया है कि ग्रेस मार्क्स देने के लिए एजेंसी ने क्या तरीका अपनाया था।

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