- नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित
Ranchi (Jharkhand) : झारखंड सरकार ने राज्य के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों (नौवीं से 12वीं क्लास) में प्रधानाचार्य, आचार्य, और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया और सेवा शर्तों के लिए नई सेवा नियमावली लागू कर दी है। सरकार की ओर संबंधित अधिसूचना जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से प्रॅभावी बताया गया है। साथ ही इसे राजकीय गजट अधिसूचना संख्या 09/+2 वि. (नि.) 03-18/2025 के तहत प्रकाशित किया गया है।
नियमावली के तहत नियुक्ति प्रक्रिया को किया गया सुव्यवस्थित
प्रधानाचार्य, विषय शिक्षक, प्रयोगशाला सहयोगी, वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के कर्मचारियों के लिए भूमिकाएं और कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए हैं। दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षक की नियुक्ति का भी प्रावधान जोड़ा गया है
पारदर्शिता और उत्तरदायित्व पर ज़ोर
शिक्षा विभाग के अनुसार, यह पहली बार है जब माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया को औपचारिक रूप से नियमबद्ध किया गया है। इससे नियुक्ति में पारदर्शिता, कार्यस्थल पर जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
नियमावली में प्रशासनिक पदों की भूमिकाएं भी स्पष्ट
नए सेवा नियमों में विद्यालय स्तर से लेकर निदेशक, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, और जिला शिक्षा पदाधिकारी तक की भूमिकाएं स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की गई हैं। इससे प्रबंधन प्रक्रिया अधिक उत्तरदायी और संगठित होगी।
सरकारी स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता में आएगा सुधार
शिक्षा विभाग का मानना है कि इस नियमावली से छात्र-केंद्रित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा। इससे योग्य और समर्पित शिक्षक स्कूलों में नियुक्त किए जा सकेंगे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा।