बरहमपुर/ओडिशा: के गंजाम जिले की एक अदालत ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के नेता एवं पूर्व विधायक एन नारायण रेड्डी समेत 13 लोगों को भूमि अधिग्रहण रोधी आंदोलन के दौरान एक पुलिसकर्मी की हत्या करने के 25 साल पुराने मामले में उम्रकैद की सजा सुनायी है।
18 जून, 1998 को हुई थी घटना, 22 आरोपी थे नामजद
सिंधीगांव में इस्पात संयंत्र के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण के विरूद्ध प्रदर्शन के दौरान 18 जून, 1998 को आरोपियों ने एक थाने पर बम फेंका था, जिसमें रिजर्व पुलिस के निरीक्षक बिनोभा मेहर की मौत हो गयी थी। सरकारी वकील निरंजन पधी ने बताया कि पूर्व विधायक समेत 22 लोगों को इस मामले में नामजद किया गया था, उनमें से 13 अदालत में पेश हुए, जबकि तीन खराब स्वास्थ्य के कारण नहीं आये एवं छह अन्य की पहले ही मौत हो चुकी है।
बोले पूर्व विधायक, ऊपरी अदालत में रखेंगे अपनी बात
एडीजे -3 की अदालत के न्यायाधीश राज कुमार दास ने 65 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद 25 साल पुराने इस मामले में फैसला सुनाया। इस जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन की अगुवाई करने वाले रेड्डी (68) कर रहे थे। कोर्ट से सजा मिलने के बाद कहा कि वे लोग इंसाफ पाने के लिए ऊपरी अदालत जायेंगे। पूर्व विधायक ने कहा कि हम इस फैसले से बहुत निराश हैं। हम इंसाफ पाने के लिए ऊपरी अदालत जायेंगे। उन्होंने कहा कि अभी पूरी तरह न्याय नहीं हुआ है। हम लोग उपरी अदालत में जायेंगे वहा न्याय जरूर मिलेगा।
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