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सोमवार को पेश होगा One Nation-One Election विधेयक, 10 बिंदुओं में समझते हैं

केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम, 1963, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, 1991 की सरकार और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन के लिए एक अलग विधेयक भी पेश करेंगे।

by Reeta Rai Sagar
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दिल्लीः 16 दिसंबर, सोमवार को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक, 2024 (129वां) पेश करेंगे। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान में संशोधन का प्रस्ताव है और दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी विधानसभाओं के चुनाव भी कराए जाएंगे।

संविधान संशोधन के कुछ बिदुओं को आसान भाषा में समझते हैं। प्रस्तावित कानून की कुछ मुख्य विशेषताएं :-

  1. इस विधेयक का उद्देश्य 100 दिनों के भीतर देश भर में लोकसभा, राज्य विधानसभा, शहरी निकाय और पंचायत चुनावों को साथ-साथ कराना है। इसे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाले एक उच्चस्तरीय पैनल की सिफारिशों के अनुरूप तैयार किया गया है।
  2. केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम, 1963, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, 1991 की सरकार और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन के लिए एक अलग विधेयक भी पेश करेंगे।
  3. बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने प्रस्ताव की प्रशंसा की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। सरकार का दावा है कि एक साथ चुनाव होने से समय, खर्चों और संसाधनों की बचत होगी और प्रशासनिक मशीनरी पर बोझ कम पड़ेगा।
  4. ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ प्रस्ताव की विपक्षी दलों खासकर इंडिया ब्लॉक के दलों ने तीखी आलोचना की है।
  5. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इस विचार को अव्यावहारिक बताया और सवाल किया है कि अगर कोई राज्य सरकार मध्यावधि में बहुमत खो देती है, तो इसके निहित क्या कदम उठाए जाएंगे।
  6. आगे उन्होंने कहा कि चुनाव 6 महीने से अधिक के लिए स्थगित नहीं किए जा सकते। अगर कोई राज्य सरकार 6 महीने के भीतर गिर जाती है, तो क्या हम 4.5 साल तक सरकार के बिना रहेंगे?
  7. कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भी विधेयक को विस्तृत जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की है और कहा है कि यह लोकतंत्र को कमजोर करने वाला विधेयक है।
  8. रमेश ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा कोविंद की समिति को भेजे गए एक विस्तृत पत्र में पार्टी पहले ही अपना विरोध जता चुकी है। इंडिया ब्लॉक के कई दलों ने बिल का विरोध किया है, इसे शासन के संघीय ढांचे पर हमला बताया है।
  9. ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ विधेयक पर राष्ट्रव्यापी बहस छिड़ गई है, सत्तारूढ़ बीजेपी और उसके सहयोगियों ने इस कदम का समर्थन किया है, जबकि विपक्षी दल इसकी व्यावहारिकता और संभावित अर्थों पर आशंका व्यक्त कर रहे हैं।
  10. सितंबर में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जो बीजेपी के लिए लंबे समय से एजेंडा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 12 दिसंबर को इसकी मंजूरी के बाद संसद में विधेयक पेश किया गया है।
    विपक्षी दल पहले ही चुनाव को ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से कराने की मांग कर रहे है। ऐसे में वन नेशन-वन इलेक्शन जैसे सरकार के एजेंडे को उनका कितना समर्थन मिलता है या सदन में एक बार और हंगामा बरपता है, यह तो आगे ज्ञात होगा। फिलहाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में संविधान पर चर्चा के तहत अपना भाषण पेश करेंगे।

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