पलामू : झारखंड में पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र अंतर्गत पाल्हे गांव में रविवार को मुहर्रम जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच हुए विवाद और झड़प के बाद प्रशासन ने एहतियातन निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश अगले 48 घंटे यानी 9 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है तथा भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुहर्रम के जुलूस को लेकर पूर्व से ही रूट को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई थी। इसे देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में बीते शुक्रवार (4 जुलाई 2025) को दोनों पक्षों के बीच पंचायत भी कराई गई थी। बावजूद इसके रविवार की शाम विवादित मार्ग से जुलूस निकाले जाने पर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए।
इस दौरान कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई, जिसमें तीन लोग घायल हो गए। घायलों में दो का इलाज मेदिनीनगर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को रांची रेफर किया गया है।
घटना की सूचना मिलते ही पलामू एसपी रीष्मा रमेशन, सदर एसडीएम सुलोचना मीणा, एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद सहित पुलिस व प्रशासन के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया।
फिलहाल स्थिति नियंत्रण में, प्राथमिकी नहीं दर्ज
गांव में फिलहाल शांति बनी हुई है, लेकिन एहतियातन भारतीय न्याय संहिता की थारा-163 के तहत दो या दो से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है। अब तक इस मामले में पाटन थाना में किसी भी पक्ष की ओर से प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है।