चाईबासा, झारखंड : पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुदड़ी थाना क्षेत्र में एक अहम मामले में अदालत ने पीएलएफआई संगठन के सदस्य बिरसा भेंगरा को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है। बिरसा भेंगरा पर 2022 में सरकारी सड़क निर्माण कार्य करवा रहे ठेकेदार से लेवी मांगने और अवैध हथियार रखने का आरोप था।

इस मामले में गुदड़ी थाना में कांड संख्या 11/2022 दर्ज की गई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, चक्रधरपुर ने अपने फैसले में बिरसा भेंगरा को आर्म्स एक्ट के तहत 4 साल की कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा सीएलए की धारा 17(2) के तहत 3 साल की कठोर कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना भी सुनाया गया। इस मामले की पैरवी एपीपी मुकेश कुमार गुप्ता ने की। न्यायालय के इस फैसले को प्रशासन की ओर से प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ कड़े रुख के रूप में देखा जा रहा है।