गुरुग्राम: हरियाणा के नूंह हिंसा के आरोपियों में एक बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने फरीदाबाद से गरफ्तार कर लिया है। हालांकि गिरफ्तारी से बचने के लिए बिट्टू बजरंगी ने सारे उपाए किए। लेकिन बिट्टू को तावडू क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम टीम ने उसके घर से अरेस्ट किया। उसके खिलाफ भड़काऊ बयान देने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है।
उसकी गिरफतारी फिल्मी स्टाइल में हुई। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच की टीम सादे कपड़े में हथियारों से लैस तीन गाड़ियों के काफिले में बिट्टू के घर पहुंची। इस टीम को देखकर बिट्टू भागने लगा। इसके बाद सभी पुलिसकर्मी भी बिट्टू के पीछे भागने लगे और भारी भरकम शरीर वाले बिट्टू को पकड़कर अपने साथ उसे ले गए।
करीब 8 धाराओं में उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ है:
पुलिस ने बताया कि बजरंगी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 148 (दंगा), 149 (गैरकानूनी सभा), 323 (चोट पहुंचाना), 353, 186 (लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकना), 395, 397 (सशस्त्र डकैती), 506 (आपराधिक धमकी) और शस्त्र अधिनियम के प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसकी गिरफ्तारी के समय उसके घर के आस पास अफरातफरी देखने को मिली।
जानिए क्या है बिट्टू बजरंगी पर आरोप:
पुलिस की ओर से बताया गया कि 31 जुलाई को मुस्लिम बहुल नूंह जिले में विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) की धार्मिक यात्रा के दौरान बजरंगी और उसके साथियों ने अवैध तरीके से हथियार लहराए थे। साथ ही भड़काउ वीडियों भी बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। हालांकि हथियारों का पुलिस ने पहले ही जब्त कर लिया था। लेकिन उन्होंने फिर से पुलिस से हथियार छीन लिया था।
नूंह हिंसा में 6 की हुई थी मौत:
विदित हो कि नूंह में पिछले दिनों विश्व हिंदू परिषद की धार्मिक यात्रा को रोकने की कोशिश के दौरान झड़प हो गई थी। इस यात्रा पर एक सुमदाय विशेष के लोगों ने हमला बोल दिया था और कई गाड़ियों में आग लगा दी थी। नूह से शुरू हुआ यह विवाद गुरूग्राम समेत आस-पास के अन्य जिलों में भी फैल गया था। इस दौरान दो होम गार्ड और एक मौलवी सहित छह लोगों की मौत हो गई थी।