रांची : राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित जेईई मेन एग्जाम-2025 के मद्देनजर अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची ने परीक्षा केंद्रों के 300 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की है। यह निषेधाज्ञा 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी और 30 जनवरी 2025 को आयोजित परीक्षा के दौरान प्रभावी रहेगी। यह निषेधाज्ञा 22 से 30 जनवरी 2025 तक प्रातः 06:00 बजे से अपराह्न 09:00 बजे तक लागू रहेगी। रांची जिला प्रशासन और पुलिस बल ने परीक्षा की पारदर्शिता और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया है।
इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध
- पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्रित होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़कर)।
- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग।
- परीक्षा केंद्रों के 300 मीटर के दायरे में साइबर कैफे, फोटो कॉपी और प्रिंटिंग दुकानों का बंद रहना।
- अस्त्र-शस्त्र (बंदूक, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि) लेकर चलना (सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर)।
- हरवे हथियार, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर)।
- किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन।
इन सेंटरों पर होगी परीक्षा
ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, रांची, ओल्ड एचबी रोड, प्रगति पथ, रांची
अरुणिमा टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, प्रगति पथ, रोड नंबर-6 सामलांग, लोअर चुटिया, गणेश नर्सिंग होम के पास, रांची
फ्यूचर ब्राइट, दीप विहार, पुंदाग रोड अरगोड़ा, पर्ल क्रेस्ट अपार्टमेंट के पास, रांची।
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