रांची: राजधानी में अगले 60 दिनों तक धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली तथा आमसभा जैसे आयोजनों पर निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची उत्कर्ष कुमार द्वारा यह आदेश बिएन एसएस की धारा-163 के तहत पारित किया गया है। यह आदेश 4 जुलाई 2025 तक या अगले आदेश तक लागू रहेगा।
प्रशासन को सूचना मिली थी कि कुछ राजनीतिक दलों व संगठनों द्वारा पूर्व निर्धारित स्थल जाकिर हुसैन पार्क के बजाय राजभवन मुख्य द्वार, मुख्यमंत्री आवास, कांके रोड जैसे संवेदनशील स्थानों पर प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। इससे सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात अवरुद्ध होने, विधि-व्यवस्था भंग होने और लोक परिशांति प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। इसी कारण यह निषेधाज्ञा जारी की गई है।
लेनी होगी अनुमति
इन क्षेत्रों में बिना पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, जुलूस, आमसभा, घेराव, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, अस्त्र-शस्त्र व परंपरागत हथियारों को लेकर चलना पूर्णतः वर्जित रहेगा। हालांकि, यह आदेश सरकारी कार्यों में लगे पदाधिकारियों, कर्मचारियों, न्यायिक कार्य, धार्मिक कार्यक्रमों और अंत्येष्टि में शामिल व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। प्रशासन ने आमजन से शांति बनाए रखने और आदेशों का पालन करने की अपील की है। आदेश के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
निर्धारित परिधियों में गतिविधियां प्रतिबंधित
- मुख्यमंत्री आवास कांके रोड – 100 मीटर
- राजभवन – 100 मीटर (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़कर)
- झारखंड उच्च न्यायालय – 100 मीटर
- नई विधानसभा – 500 मीटर
- प्रोजेक्ट भवन व नेपाल हाउस – 100 मीटर
- प्रोजेक्ट भवन, एच.ई.सी. धुर्वा – 200 मीटर