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पुणे पोर्श केस में नहीं मिली नाबालिग आरोपी के माता-पिता को जमानत

by Rakesh Pandey
Ameesha Patel court
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नई दिल्ली : Pune Porsche Car Accident : पुणे पोर्श कार मामले के आरोपी नाबालिग युवक के माता-पिता समेत 6 लोगों को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि आरोपियों को जमानत देने से घटना से संबंधित सबूतों एवं गवाहों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है।

Pune Porsche Car Accident : क्या है पूरा मामला

यह पूरा मामला पुणे के कल्याणी नगर का है। जहां पर एक नाबालिग ने रात को शराब के नशे में अपनी पोर्श कार से बाईक सवार, आईटी सेक्टर में कार्यरत दो युवकों को कुचल दिया था, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। दुर्घटना के बाद भागने के क्रम में कार का एयरबैग खुल जाने के कारण उसे मजबूर कार रोकनी पड़ी। वहीं लोगों ने नाबालिग को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था।

Pune Porsche Car Accident : माता-पिता पर क्या है आरोप

संबंधित घटना के बाद आरोपी नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल और मां शिवानी अग्रवाल ने घटना से संबंधित सबूतों से छेड़छाड़ की थी। आरोपी को बचाने के लिए पैसों के एवज में डॉक्टरों की सहायता से खून के नमूनों को भी बदला गया था, ताकि इस बात की पुष्टि न हो सके कि कार चलाते समय नाबालिग नशे में था।

Pune Porsche Car Accident : इन शर्तों पर मिली थी आरोपी को जमानत

नाबालिक आरोपी को केवल इस शर्त पर जमानत दे दी गई थी कि उसे सड़क दुर्घटना पर 300 शब्दों में एक निबंध लिखने को कहा गया था। इसके साथ ही उसे यातायात के नियमों को समझने के लिए भी कहा गया था।

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