चाईबासा : कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा कोर्ट से जारी गैर-जमानती वारंट के मामले में मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को 6 अगस्त को चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। साथ ही, उनके वकील की ओर से अंडरटेकिंग और शपथ-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी हर हाल में तय तारीख को कोर्ट में हाजिर होंगे।
इसकी जानकारी भाजपा नेता प्रताप कटियार और उनके अधिवक्ता केशव प्रसाद ने चाईबासा में आयोजित एक प्रेस वार्ता में दी। यह मामला राहुल गांधी द्वारा 2018 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान दिए गए भाषण से जुड़ा है, जिसमें भाजपा पर की गई टिप्पणी को लेकर भाजपा नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा सीजेएम कोर्ट में मानहानि की अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट द्वारा कई बार समन जारी होने के बावजूद राहुल गांधी पेश नहीं हुए, जिस कारण गैर-जमानती वारंट जारी किया गया। वारंट को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने पूछताछ के बाद 6 अगस्त की तारीख तय की है।