राँची: झारखंड हाईकोर्ट ने इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स (IDSE) के गैरिसन इंजीनियर साहिल रातूसरिया को जमानत दे दी है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में जमानत याचिका की सुनवाई पूरी होने के बाद यह फैसला लिया गया। अदालत ने साहिल रातूसरिया को 10-10 हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने की शर्त के साथ जमानत दी है।
19 मार्च को CBI ने किया था रंगे हाथ गिरफ्तार
सीबीआई ने 19 मार्च 2024 को राँची में साहिल रातूसरिया को 40,500 रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी तब की गई जब सीबीआई को एक ठेकेदार से रिश्वत मांगने की सूचना प्राप्त हुई थी। जांच एजेंसी ने अभियुक्त के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) की संगत धाराओं में मामला दर्ज किया है।
अदालत में पेश किया गया पक्ष
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जज के समक्ष गिरफ्तारी और आरोपों से संबंधित सभी साक्ष्य पेश किए। वहीं बचाव पक्ष ने यह दलील दी कि साहिल रातूसरिया जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए जमानत दी जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सशर्त जमानत दी।
आगे क्या होगा?
जमानत के बावजूद सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में जांच और अदालत में सुनवाई आगे जारी रहेगी। अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि अगर जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया गया तो जमानत रद्द कर दी जाएगी।
Jharkhand High Court: राँची हाईकोर्ट से गैरिसन इंजीनियर साहिल रातूसरिया को मिली जमानत
Jharkhand High Court: सीबीआई ने जज के समक्ष गिरफ्तारी और आरोपों से संबंधित सभी साक्ष्य पेश किए।
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