रांची : रांची नगर निगम शहर के लोगों को बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उनसे होल्डिंग टैक्स वसूलता है। ऐसे में नगर निगम ने शहर के लोगों से 31 मार्च 2025 तक अपने बकाए होल्डिंग टैक्स का भुगतान करने की अपील की है। साथ ही नगर निगम ने चेतावनी दी है कि अगर इस तारीख तक टैक्स का भुगतान नहीं किया गया तो अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।
इतना ही नहीं उनसे 5 परसेंट तक फाइन भी वसूला जाएगा। बता दें कि नगर निगम ने पहले ही बड़े बकाएदारों को नोटिस जारी कर दिया है। जिसमें उन्हें समय पर टैक्स का भुगतान करने को कहा गया है। यदि नोटिस के बावजूद वे समय पर टैक्स भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें जुर्माना लगाया जाएगा। 31 मार्च की समय सीमा खत्म होने के बाद पहले सप्ताह में 1%, दूसरे सप्ताह में 2%, एक महीने के बाद 3% और दो महीने बाद 5% जुर्माना तय किया गया है। इसके बाद भी यदि टैक्स का भुगतान नहीं किया जाता है तो निगम द्वारा नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आनलाइन भी जमा कर सकते है टैक्स
नगर निगम ने नागरिकों की सुविधा के लिए छुट्टी के दिन में भी जन सुविधा केंद्र खोले रखने की घोषणा की है। 23 मार्च रविवार, 30 मार्च रविवार और 31 मार्च को रांची नगर निगम कार्यालय और डोरंडा अंचल कार्यालय के जन सुविधा केंद्र सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। इन केंद्रों पर हाउस होल्डर अपने होल्डिंग टैक्स, वाटर टैक्स, ट्रेड लाइसेंस और वेस्ट यूजर चार्ज का बकाया भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा, निगम की वेबसाइट www.ranchimunicipal.com पर ऑनलाइन माध्यम से भी टैक्स का भुगतान किया जा सकता है। रांची नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे अपने टैक्स का भुगतान समय से करें और जुर्माना से बचें।