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RANCHI MUNICIPAL CORPORATION: रांची नगर निगम ने पार्किंग स्थलों के संचालन को लेकर जारी किया निर्देश, ठेकेदार ने की मनमानी तो होगी कार्रवाई

by Vivek Sharma
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RANCHI (JHARKHAND): रांची नगर निगम ने शहर के 31 अधिकृत पार्किंग स्थलों के सुचारू संचालन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य मुख्य सड़कों पर यातायात को नियंत्रित रखना और नागरिकों को निर्धारित शुल्क के तहत सुरक्षित वाहन पार्किंग की सुविधा देना है। नगर निगम ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक पार्किंग स्थल पर दो दिनों के भीतर स्पष्ट सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य होगा। जिसमें शुल्क, संवेदक का नाम और मोबाइल नंबर तथा पार्किंग क्षेत्र की सीमा स्पष्ट रूप से अंकित हो।

साथ ही शुल्क की दरें 10 रुपये दो पहिया और 30 रुपये चार पहिया वाहनों के लिए प्रति 3 घंटे तय की गई हैं, जबकि 10 मिनट तक पार्किंग निःशुल्क रहेगी। निगम ने नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी पार्किंग स्थल पर अनियमितता या अधिक शुल्क वसूली की जानकारी हो तो निगम के टोल फ्री नंबर 18005701235 या 9431104429 पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।

कर्मियों को लगाना होगा पहचान पत्र

प्रत्येक एजेंसी को पार्किंग स्लिप देना अनिवार्य किया गया है, जिसमें शुल्क, दिनांक और समय दर्ज रहेगा। इसके अलावा सभी पार्किंग कर्मियों को पहचान पत्र के साथ ड्यूटी करनी होगी। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि कोई भी एजेंसी निर्धारित सीमा से बाहर पार्किंग नहीं करा सकती और न ही अतिरिक्त शुल्क वसूल सकती है। उल्लंघन की स्थिति में एजेंसी का लाइसेंस रद्द करते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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