RANCHI (JHARKHAND): झारखंड की राजधानी में बिना ट्रेड लाइसेंस के अब कोई भी व्यक्ति कारोबार नहीं कर सकेगा। रांची नगर निगम ने सभी व्यवसायियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि किसी भी व्यापारी ने निर्धारित समय में ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं फाइन भी लगाया जाएगा। निगम का कहना है कि घरेलू भवन में यदि कोई व्यवसायिक गतिविधि हो रही है तो संबंधित भवन मालिक को कमर्शियल टैक्स भी देना होगा, इसके साथ ही उसे ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
सील किया जाएगा दुकानों को
नगर निगम क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का संचालन कर रहे हैं। लेकिन, निगम रिकॉर्ड के अनुसार अभी तक केवल 12 हजार लोगों ने ही ट्रेड लाइसेंस लिया है। शेष हजारों व्यापारी बिना लाइसेंस के ही कारोबार कर रहे हैं। निगम के अनुसार यह नियम का उल्लंघन है और नगर निगम को राजस्व हानि भी हो रही है। इसको लेकर निगम अब विशेष अभियान चलाने की तैयारी में है। अभियान के तहत क्षेत्रवार सर्वे कर यह पता लगाया जाएगा कि किस-किस इलाके में कितने लोग बिना लाइसेंस के व्यवसाय कर रहे हैं। फिलहाल नगर निगम की टीम छापेमारी कर संचालकों को नोटिस जारी कर रही है।नोटिस भेजकर लाइसेंस लेने के लिए 3 दिनों का समय दिया जा रहा है। इसके बावजूद लाइसेंस नहीं लेने पर फाइन और सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
भवन मालिकों पर भी सख्ती
नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि कई लोग घर को आवासीय नक्शे पर बनाकर व्यवसायिक उपयोग कर रहे हैं, जिससे उन्हें कम टैक्स देना पड़ता है। लेकिन, अब निगम इसे सख्ती से रोकने की तैयारी में है। ऐसे मामलों में उन्हें कमर्शियल टैक्स देना होगा। निगम की इस कार्रवाई से शहर में व्यवसायिक गतिविधियों में पारदर्शिता आएगी, साथ ही निगम के राजस्व में भी वृद्धि होगी।
सिटी मैनेजर को मिली जिम्मेदारी
शहर के कारोबारियों से अपील की गई है कि वे समय पर लाइसेंस लेकर जुर्माना और कार्रवाई से बचें। नगर निगम ने सभी वार्ड के जोनल अफसरों को क्षेत्र में निगरानी कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा निगम कार्यालय में भी ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए अलग काउंटर खोला गया है, ताकि व्यापारियों को सुविधा हो सके। वहीं संबंधित सिटी मैनेजर को भी सख्ती करने का निर्देश दिया गया है।
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