पश्चिमी सिंहभूम : अपर जिला सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने शुक्रवार को झींकपानी थाना क्षेत्र के ईचापुर गांव निवासी सुखलाल बुडीउली को दुष्कर्म के एक मामले में 10 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
दोषी के खिलाफ पीड़िता के बयान पर झींकपानी थाना में 19 नवंबर, 2020 को मामला दर्ज कराया था। पीड़िता 16 नवंबर को अपने फुफू के घर झींकपानी के इच्छापुर आई हुई थी। इस बीच आरोपित सुकलाल बुडीउली उर्फ लाल सिंह ने पीड़िता को डरा-धमका कर जबरदस्ती किया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने सुकलाल बुडीउली उर्फ लाल सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में पुलिस ने सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया, जिसके आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई।