RANCHI: झारखंड हाई कोर्ट ने रिम्स परिसर में जारी अतिक्रमण हटाओ अभियान को रोकने से इनकार कर दिया। वहीं संबंधित सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि रिम्स परिसर को अतिक्रमण मुक्त करने की प्रक्रिया जिला प्रशासन जारी रखे। सुनवाई के दौरान रांची डीसी, एसएसपी और बड़गाईं सीओ दस्तावेजों के साथ कोर्ट में उपस्थित थे।
लोगों ने कार्रवाई रोकने का किया था आग्रह
सुनवाई के दौरान कुछ हस्तक्षेप याचिकाओं में कई लोगों ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोकने का आग्रह किया था। लेकिन कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने डीआईजी ग्राउंड के निकट स्थित कैलाश कोठी से जुड़े मामले पर अलग से सुनवाई की तारीख तय की है।
कोर्ट ने बीते दिनों कैलाश कोठी को हटाने पर लगी रोक का जिक्र करते हुए कहा कि यह मामला अलग है। रिम्स परिसर में मरीजों के बेहतर इलाज, मूलभूत सुविधाओं और व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर कार्रवाई जारी रहेगी। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार को यह सुनवाई की। बता दें कि पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने रिम्स परिसर से अतिक्रमणकारियों को 72 घंटे में जगह खाली करने का आदेश दिया था।

