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अब जिस दिन शेयर बेचेंगे उसी दिन मिलेगा पैसा, BSE और NSE कल से शुरू करेंगे T+0 सेटलमेंट

by The Photon News Desk
SEBI Settlement
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मुंबई/SEBI Settlement :  शेयर मार्केट में निवेश करने वालाें के लिए अच्छी खबर है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) शेयरों के खरीदने और बेचने पर भुगतान की व्यवस्था में गुरुवार से बदलाव हाे रहा है। इसके तहत स्टॉक एक्सचेंज T+0 सेटलमेंट सिस्टम का ट्रायल हाेने जा रहा है।

यह पहले 25 शेयरों के साथ शुरू हाेगा। इसके तहत जिस दिन आप इन शेयरों को बेचेंगे, पैसा भी उसी दिन मिल जाएगी। SEBI की ओर से बताया गया कि सभी इन्वेस्टर्स T+0 सेटलमेंट सिस्टम के लिए एलिजिबल होंगे।

इसे दो फेज में लागू किया जाएगा। पहले फेज के तहत अगर आप ट्रेडिंग-डे पर दोपहर 1:30 बजे तक शेयरों को बेचेंगे तो शाम 4:30 बजे तक उनका सेटलमेंट हो जाएगा। जबकि दूसरे फेल में 3:30 बजे तक किए गए सभी लेनदेन का सेटलमेंट तुरंत होगा। इसके शुरू होने के बाद पहला फेज डिस्कंटीन्यू हो जाएगा।

SEBI Settlement : यह हाेगा फायदा

शेयर बाजार के जानकार बताते हैं कि T+0 सेटलमेंट सिस्टम के जरिए इन्वेस्टर्स के अकाउंट पर शेयर बेचने वाले दिन ही पैसा आ जाएगा, जिसका इस्तेमाल वह किसी अन्य कामों के लिए कर सकेंगे। शेयर खरीदने में उसी दिन शेयर डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, जिससे अगर चाहे तो उसी दिन शेयर प्लेज भी कर सकेंगे। अभी अगले दिन डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होते हैं। इससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, जिससे वेटिंग पीरियड का इंतजार किए बिना इन्वेस्टर्स अन्य शेयर्स को खरीद सकेंगे।

अक्टूबर 2024 तक शुरू होगा इंस्टेंट सेटलमेंट:

इससे पहले SEBI चीफ माधुरी पुरी बुच ने कहा था कि हम अगले साल मार्च (2024) तक ट्रेड सेटलमेंट के समय को कम करके 1 घंटे करने और फिर अक्टूबर 2024 तक तुरंत ट्रेड सेटलमेंट लागू करने की तैयारी कर रहे हैं।

SEBI Settlement : अभी तक यह सिस्टम था लागू

अगर वर्तमान में लागू सिस्टम की बात करें ताे अभी शेयर बाजार में T+1 सेटलमेंट सिस्टम लागू है। इसके तहत शेयरों के बेचने पर भुगतान एक दिन बाद होता है। ऐसे में लाेगाें काे भुगतान के लिए एक दिन का इंतजार करना पड़ता है। मालूम हाे कि तीन महीने पहले मार्केट रेगुलेटर ने T+0 के लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किए थे और 12 जनवरी तक इस पर लोगों से राय मांगी थी। 6 दिन पहले 6-स्टेप गाइडलाइन जारी की थी।

भुगतान प्रणाली में लगातार हाे रहा बदलाव:

अगर हम 2002 से पहले जाएं ताे देश में शेयर खरीद विक्री पर T+5 सेटलमेंट का सिस्टम था। इसके बाद SEBI ने 2002 में T+3 सेटलमेंट को लागू किया। इसके एक साल बाद ही वर्ष 2003 में T+2 सेटलमेंट लागू हुआ और 2021 तक मार्केट इसी सिस्टम पर काम करता रहा। इसके बाद T+1 सिस्टम लाया गया। इसे जनवरी 2023 में लागू किया गया। इससे फंड और शेयर का सेटलमेंट 24 घंटे में होना शुरू हो गया। वहीं इसके एक साथ बाद T+0 सेटलमेंट सिस्टम लागू हाे रहा है।

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