मुंबई : बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख़ ख़ान अपने बहु प्रसिद्ध बंगले मन्नत का रेनोवेशन कराना चाहते है, जिसके लिए उन्होंने हाल ही में महाराष्ट्र कोस्टल ज़ोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (MCZMA) से दो और मंजिलें बनाने की अनुमति मांगी थी, जो अब कानूनी मुश्किलों में फंस गया हैं। मुंबई के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने शाहरुख़ पर कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन (CRZ) नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इस कार्यकर्ता ने न सिर्फ हाल की नवीनीकरण प्रक्रिया को लेकर चिंता जताई है, बल्कि उनका यह भी कहना है कि शाहरुख़ ख़ान ने पहले भी इस प्रकार के उल्लंघन किए हैं।
शाहरुख़ ख़ान पर CRZ उल्लंघन का आरोप
सामाजिक कार्यकर्ता संतोष डांडेकर ने हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) से संपर्क किया और शाहरुख़ तथा MCZMA के खिलाफ उल्लंघनों का आरोप लगाया। उन्होंने अधिकारियों से मन्नत के नवीनीकरण के लिए CRZ मंजूरी की वैधता की समीक्षा करने की अपील की और यह सवाल उठाया कि क्या आगामी बदलाव तटीय क्षेत्र के निर्माण नियमों और पर्यावरणीय मानकों का पालन करते हैं।
इतना ही नहीं, उन्होंने शाहरुख़ पर पहले भी CRZ नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। डांडेकर के अनुसार, ‘इस संदर्भ में जो है, उसे विकास योजना में एक आर्ट गैलरी के लिए आरक्षित किया गया था, जिसे बिना MCZMA की अनुमति के हटा दिया गया’। उन्होंने कहा, ख़ान ने बिना MCZMA से आवश्यक अनुमति के ‘ग्राउंड + 6 मंजिला इमारत’ बनाई।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शाहरुख़ ने धोखाधड़ी की। उनका दावा है कि 12 1-बेडरूम-हॉल-किचन फ्लैट्स का निर्माण किया गया था, जिसे बाद में एक बंगले में बदल दिया गया। यह शहरी भूमि (सीलिंग और विनियमन) अधिनियम, 1976 का उल्लंघन है, ऐसा डांडेकर ने अपनी याचिका में कहा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मन्नत के पिछले नवीनीकरण के दौरान महत्वपूर्ण मात्रा में खनिज और जलमग्न जल अवैध रूप से निकाले गए थे।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) का क्या कहना है
NGT ने सामाजिक कार्यकर्ता से उनके आरोपों के समर्थन में साक्ष्य प्रदान करने को कहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मन्नत के नवीनीकरण के लिए CRZ मंजूरी पहले ही इस वर्ष दी जा चुकी थी, जबकि आरोपित उल्लंघन 2000 से 2006 के बीच हुए थे। NGT ने डांडेकर के दावों को पूरी तरह से यथार्थपूर्ण नहीं पाया है। उन्होंने डांडेकर को चार सप्ताह के भीतर साक्ष्य पेश करने के लिए कहा है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनकी अपील खारिज कर दी जाएगी।
अगली सुनवाई 23 अप्रैल को निर्धारित की गई है।