रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ समन की अवहेलना का मामला झारखंड हाईकोर्ट में पहुंच गया है। इस मामले की सुनवाई आज होगी। मुख्यमंत्री ने एमपी/एमएलए कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की याचिका खारिज कर दी गई थी।
हेमंत सोरेन ने सीआरपीसी की धारा 205 के तहत व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की याचिका दायर की थी। विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा ने इस याचिका को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री को 4 दिसंबर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री ने इस फैसले के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया है।
मामला तब सामने आया जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीजेएम कोर्ट में मुख्यमंत्री के खिलाफ समन की अवहेलना को लेकर शिकायत दर्ज की। ईडी का आरोप है कि जमीन घोटाले से जुड़े एक मामले में मुख्यमंत्री को 10 बार समन भेजा गया था, लेकिन वे केवल दो बार, 20 जनवरी और 31 जनवरी को ही पेश हुए।
सीजेएम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री को पेश होने का आदेश दिया। उनकी अनुपस्थिति के चलते यह मामला एमपी/एमएलए कोर्ट को सौंप दिया गया। वहां भी मुख्यमंत्री की गैरमौजूदगी को ईडी ने समन की अवहेलना मानते हुए शिकायत दर्ज कराई।
यह मामला कांड संख्या 2/2024 के तहत दर्ज है। अब मुख्यमंत्री द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद, आज कोर्ट में इस मामले पर अहम सुनवाई होगी। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है।