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तेलंगाना हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक की भारतीय नागरिकता कर दी रद्द

वेमुलावाड़ा निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक रमेश 'स्टेटलेस' नहीं हैं, क्योंकि उनके पास जर्मन पासपोर्ट मौजूद है।

by Reeta Rai Sagar
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चेन्नई : भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब एक पूर्व विधायक की भारतीय नागरिकता को रद्द कर दिया गया हो। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के पूर्व विधायक चेन्नामनेनी रमेश को जर्मन नागरिक घोषित कर दिया और उनकी भारतीय नागरिकता छीन ली गई। इसके साथ ही रमेश पर अपनी जर्मन नागरिकता से संबंधित तथ्यों को छिपाने और गलत तरीके से पेश करने के लिए अदालत ने उन पर 30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

रमेश स्टेटलेस नहीं है, उनके पास जर्मन पासपोर्ट है

वेमुलवाड़ा से चार बार विधायक रहे रमेश पहली बार 2009 में चुने गए थे। उच्च न्यायालय ने रमेश की याचिका को खारिज कर दिया और केंद्रीय गृह मंत्रालय के 2019 के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी गई थी। अदालत ने कहा कि वेमुलावाड़ा निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक रमेश ‘स्टेटलेस’ नहीं हैं, क्योंकि उनके पास जर्मन पासपोर्ट मौजूद है।

30 लाख रुपये का जुर्माना

तेलंगाना हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले के निर्देशों के बावजूद रमेश दस्तावेज मुहैया कराने में विफल रहे। विशेष रूप से, भारत में दोहरी नागरिकता के लिए कोई प्रावधान नहीं है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है, किसी भी चुनाव में लड़ने या मतदान करने के योग्य नहीं है। अदालत ने रमेश को 30 लाख रुपये के जुर्माने में से 25 लाख रुपये वेमुलावाड़ा के कांग्रेस विधायक आदि श्रीनिवास को देने का निर्देश दिया, जिन्होंने पहले रमेश की भारतीय नागरिकता को चुनौती दी थी।

रमेश को एक महीने के भीतर उच्च न्यायालय के कानूनी सेवा प्राधिकरण को 5 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। रमेश अपनी नागरिकता को लेकर लंबे समय से कानूनी लड़ाई में शामिल रहे हैं। वह उपचुनाव सहित चार बार विधानसभा के लिए चुने जा चुके थे।

केंद्रीय मंत्रालय ने रद्द की थी रमेश की नागरिकता

आदि श्रीनिवास का आरोप था कि रमेश ने अपनी जर्मन नागरिकता छोड़े बिना 2009 में भारत में रहने के बारे में अपने विवरण को गलत तरीके से पेश करके भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी और रमेश के विधायक के रूप में चुनाव को भी चुनौती दी थी। केंद्र सरकार ने पहले उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि रमेश के पास जर्मन पासपोर्ट है, जिसे 2033 तक नवीनीकृत किया गया था और वह 2023 में तीन बार जर्मनी गए थे। 2019 में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रमेश की भारतीय नागरिकता रद्द करने का आदेश जारी किया, क्योंकि उन्होंने इसके लिए आवेदन करते समय तथ्यों को छिपाया था।

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