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Jharkhand High Court : हाई कोर्ट ने रघुवर दास कैबिनेट के पांच पूर्व मंत्रियों की संपत्ति जांच के लिए दायर जनहित याचिका की खारिज

by Mujtaba Haider Rizvi
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रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को रघुवर सरकार के पांच पूर्व मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच के लिए दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस की बेंच ने पंकज यादव द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।

यह मामला 2020 में सोशल एक्टिविस्ट पंकज कुमार यादव द्वारा दायर किया गया था, जिसमें उन्होंने पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी, नीरा यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, लुइस मरांडी और रणधीर सिंह पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। उन्होंने इस मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से कराने की मांग की थी।

जुलाई 2023 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन पांच पूर्व मंत्रियों के खिलाफ एसीबी जांच की स्वीकृति दी थी। इसके बाद एसीबी ने इन मंत्रियों के खिलाफ जांच की, जिसमें पंकज यादव की शिकायत को सत्य पाया गया था। एसीबी ने इस मामले में पीई दर्ज किया और पूर्व मंत्रियों तथा शिकायतकर्ता को नोटिस भी भेजे थे।

अब, हाई कोर्ट के आदेश के बाद इन पांचों पूर्व मंत्रियों को राहत मिली है, क्योंकि याचिका खारिज हो गई है। उल्लेखनीय है कि लुइस मरांडी वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की विधायक हैं।

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