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खाने-पीने की चीजों में थूका तो खैर नहीं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ला रही है सख्त कानून

योगी सरकार इन मामलों में सख्ती से निपटने के लिए सख्त कानून बनाने में जुटी है। खाना में थूक मिलाने या थूक लगाकर खाना परोसने को लेकर सख्त सजा का प्रावधान किया जा सकता है।

by Reeta Rai Sagar
योगी सरकार ने पावर ऑफ अटॉर्नी पर लिया बड़ा फैसला
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की सरकार एक अनूठा अध्यादेश पारित करने की तैयारी में है। यूपी से लगातार खाद्य पदार्थों में थूक मिलाए जाने की खबरें आ रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए योगी सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार अध्यादेश पारित कर सकती है।

अधिकारियों के साथ जल्द बैठक करेंगे मुख्यमंत्री


उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर व्यक्तिगत रूप से नजरें बनाए हुए हैं। अब इस संबंध में वो अधिकारियों के साथ जल्द ही बैठक करके निर्णय लिया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस बैठक में योगी छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024 और यूपी प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टेमिनेशन इन फूड अध्यादेश 2024 को मंजूरी दे सकती है।

सख्त होगा कानून, मिलेगी सजा

योगी सरकार इन मामलों में सख्ती से निपटने के लिए सख्त कानून बनाने में जुटी है। खाना में थूक मिलाने या थूक लगाकर खाना परोसने को लेकर सख्त सजा का प्रावधान किया जा सकता है। इस अध्यादेश में हर व्यक्ति को कंज्यूमर राइट टू नो यानि अपने खाने के बारे में पूरी जानकारी लेने का अधिकार भी दिया जाएगा।

आज होने वाली इस बैठक में सीएम योगी के साथ अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार, आशीष सिंह (गृह विभाग), गृह सचिव डीजीपी संजीव गुप्ता व अन्य शामिल होंगे। गौरतलब है कि कुछ समय से उत्तर प्रदेश में खाद्य सामग्री में मिलावट की खबरें आ रही है। ऐसी कई वीडियो भी सामने आई है, जिसमें रोटी में थूकने और खाने की चीजों में थूककर परोसने की बात सामने आई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार सख्त रूख अपना रही है।

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